कार में पीछे भी बंपर लगाने पर कटता है चालान! पता है इसका ट्रैफिक नियम

कार में पीछे भी बंपर लगाने पर कटता है चालान! पता है इसका ट्रैफिक नियम

हाइलाइट्स

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क्रैश गार्ड लगवाने से दूसरे लोगों को दुर्घटना की स्थिति में चोट लगने की आशंका रहती है
वाहन चालक व उसमें बैठे लोगों के लिए यह जानलेवा हो सकता है.
मोटर वाहन एक्‍ट के सेक्‍शन 190 और 191 के तहत के तहत जुर्माना भी लगाया जाता है.

नई दिल्‍ली.

दिल्‍ली में रहने वाले आईटी इंजीनियर राजीव को कंपनी की तरफ से जबरदस्‍त इंक्रीमेंट के साथ इंसेंटिव के तौर पर भी मोटा पैसा मिला. हाथ में पैसे आते ही उन्‍होंने सबसे पहले अपने सपनों की कार खरीदी. लाखों रुपये की गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते ही राजीव को पहला ख्‍याल उसकी सेफ्टी का आया. उन्‍होंने तत्‍काल एक कार मोडिफिकेशन शॉप पर जाकर अपनी कार की सुरक्षा के लिए बंपर यानी क्रैश गार्ड या बुल गार्ड (Car Crash Gaurd) लगवा लिया.

राजीव ने अपनी कार को किसी हादसे की आशंका से तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन उनके मन में अब एक नई तरह की आशंका बैठ गई. एक मित्र ने बताया कि कार में बंपर लगवाने पर पुलिस चालान काट देती है तो राजीव का मन घबरा गया. उन्‍होंने इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया तो सच जानकर होश उड़ गए. आखिर राजीव को कार में बंपर लगवाने को लेकर क्‍या सच्‍चाई पता चली.

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क्‍या है कार क्रैश गार्ड का नियम

वैसे तो मोटर व्हिकल एक्‍ट 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के तहत कार में बंपर या क्रैश गार्ड नहीं लगवाने का स्‍पष्‍ट निर्देश है. बावजूद इसके दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मई, 2023 को एक मामले की सुनवाई करते हुए साफ आदेश दिया था कि केंद्र सरकार कार में गार्ड न लगवाने के नियमों का सख्‍ती से पालन कराए. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे देश में इस नियम का सख्‍ती से पालन किया जाना चाहिए.

आखिर क्‍यों बनाया ऐसा रूल

सरकार ने साल 2016 में जारी एक नोटिफिकेशन में साफ कहा था कि कार में आगे या पीछे की तरफ किसी भी तरह का क्रैश गार्ड लगवाने या मोडिफिकेशन कराना अवैध है. इसका कारण यह है कि कार में आगे या पीछे की तरफ क्रैश गार्ड लगवाने से दूसरे लोगों को दुर्घटना की स्थिति में चोट लगने की आशंका रहती है. इसे देखते हुए ही सरकार ने क्रैश गार्ड को लेकर इतना सख्‍त नियम बनाया है.

कार में बैठे लोगों की सुरक्षा का भी डर

सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि कार में आगे की तरफ बंपर लगवाने से हादसे की स्थिति में आगे लगे एयरबैग खुलने वाले सेंसर काम नहीं करते और कार में बैठे लोगों की जान पर खतरा हो जाता है. अगर हादसे के समय एयरबैग के सेंसर काम नहीं किए तो यह खुलेगा नहीं और वाहन चालक व उसमें बैठे लोगों के लिए यह जानलेवा हो सकता है.

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कितना है चालान का पैसा

मोटर वाहन एक्‍ट के सेक्‍शन 190 और 191 के तहत के तहत जुर्माना भी लगाया जाता है. अगर पहली बार गार्ड लगाने पर कोई वाहन चालक पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 5000 रुपये हो जाएगी. इतना ही नहीं अगर यह बंपर दोनों तरफ लगाया जाता है तो जुर्माने की यही राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी.

hindi.news18.com

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