हाइलाइट्स
चालान से बचने के लिए वाहन के सभी कागजात अपडेट रखना जरूरी हैं.
वाहन इंश्योरेंस खत्म होने की ज्यादातर लोगों को खबर नहीं होती.
व्हीकल इंश्योरेंस को आसानी से ऑनलाइन रिन्यू करवाया जा सकता है.
Vehicle Insurance: कई लोग कार-बाइक तो चलाते हैं लेकिन उसके डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं रखते. कई बार तो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट के वजह से आपको चालान भरना पड़ जाता है, जबकि कुछ लोग तो अपने साथ वाहन के जरूरी डॉक्यूमेंट ही नहीं रखते जिसके वजह से उनकी गाड़ी जब्त हो जाती है. ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी तो 20 साल तक के लिए होती है, इसलिए लोग निश्चिंत होकर गाड़ी चलाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाना भूल जाते हैं जिसकी वैलिडिटी केवल एक साल तक के लिए होती है.
हम बात कर रहे हैं वाहन इंश्योरेंस की जिसे अक्सर लोग अपडेट करवाना भूल जाते हैं और केवल इसके लिए उन्हें भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ जाता है. उन्हें इसका अहसास तब होता है जब ट्रैफिक पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पकड़ लेती है और तब पता चलता है कि वाहन का इंश्योरेंस तो समाप्त हो गया है. मोटर वाहन कानून के तहत बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलना कानून अपराध है और इसके लिए वाहन चालक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है. लेकिन अगर आप वाहन इंश्योरेंस लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो इंश्योरेंस की अवधि समाप्त होने के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि उसे कब रिन्यू करवाना है.
यह भी पढ़ें: कार टायर में कितना होना चाहिए एयर प्रेशर? सही जवाब जान लिया तो नहीं होगा एक्सीडेंट, माइलेज भी मिलेगी शानदार
फोन नंबर को रखें अपडेट
जैसे ही वाहन इंश्योरेंस की अवधि समाप्त होने के नजदीक आने लगती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको फोन कॉल या मैसेज के जरिये उसे रिन्यू करवाने का अलर्ट देती है. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको तभी सूचित कर पाएगी जब आपका मोबाइल नंबर इंश्योरेंस में अपडेट हो. अगर आपने जिस फोन नंबर को इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय दिया है वो बंद है तो कंपनी आपसे संपर्क नहीं का पाएगी. इसलिए जरूरी है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी में जिस नंबर को दिया है उसे हमेशा चालू रखें.
मिलता है नो-क्लेम बोनस
अगर आपने व्हीकल इंश्योरेंस की अवधि में कोई क्लेम नहीं किया है, तो इसके लिए कंपनी अगली इंश्योरेंस पॉलिसी में नो-क्लेम बोनस देती है. नो-क्लेम बोनस अगली पॉलिसी पर डिस्काउंट के तौर पर दिया जाता है. हालांकि, अगर आप पॉलिसी को रिन्यू करवाने में एक महीने से ज्यादा की देरी करते हैं तो कंपनी नो-क्लेम बोनस को हटा देती है.
ऐसे करें पॉलिसी को रिन्यू
वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाना बेहद आसान है. इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, आजकल लगभग सभी कंपनियां ऑनलाइन इंश्योरेंस की सुविधा दे रही हैं. आप व्हीकल इंश्योरेंस देने वाली किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर एक अच्छी पॉलिसी खरीद सकते हैं. ऑनलाइन व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ लें. इसके साथ यह भी देख लें पॉलिसी में क्या-क्या कवर किया जा रहा है.