कैबिनेट की मंजूरी: डॉक्टरों-स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया तो होगी दो साल तक की जेल, 50 हजार जुर्माना Newshindi247

कैबिनेट की मंजूरी: डॉक्टरों-स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया तो होगी दो साल तक की जेल, 50 हजार जुर्माना Letest Hindi News

रांची8 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

कैबिनेट ने झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023 को मंजूरी दी

झारखंड में डॉक्टरों-स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने और चिकित्सा संस्थानों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर दो साल तक की सजा और 50 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के इसी बजट सत्र में पारित कराया जाएगा। कानून बनने के बाद डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

निजी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में लागत राशि कोर्ट के फैसले से तय होगा। वहीं सरकारी चिकित्सा संस्थानों की संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए डीसी, इंजीनियर, सरकारी डॉक्टर और चिकित्सा उपकरणों के विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी। यह कमेटी 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगी। इसी के आधार पर नुकसान का आकलन होगा। बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में पहले से ही यह कानून लागू है। गौरतलब है कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को कैबिनेट ने कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बिल भुगतान न होने पर शव नहीं रोक सकेंगे

1. डॉक्टरों और अस्पतालों को दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का प्राथमिक उपचार हर हाल में करना होगा। 2. बिल का भुगतान न होने पर भी शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपना होगा। बकाया भुगतान के लिए अस्पताल नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। इन प्रावधानों का पालन न करने पर डॉक्टरों और अस्पतालों का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। 3. डॉक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार करने या गलत इलाज की शिकायत के मामले में डीसी, एसडीओ या इससे ऊपर रैंक के अधिकारी जांच करेंगे। यह जांच 15 दिन के भीतर करानी होगी। 4. डॉक्टरों और अस्पतालों को आउटडोर या इनडोर पेसेंट को दी जाने वाली चिकित्सा संबंधी पूर्ण जानकारी लिखित में देनी होगी। अस्पतालों को अपने यहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधा और उसपर आने वाले खर्च की भी स्पष्ट जानकारी लोगों को देनी होगी।

अब प्रमंडल स्तर पर तय होगा होल्डिंग टैक्स, शैक्षणिक संस्थानों को 25 फीसदी देना होगा

कैबिनेट ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर निर्धारण नियमावली में भी संशोधन कर दिया है। इससे शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स तय करने का फॉर्मूला बदल गया है। अब सर्किल रेट का निर्धारण निकाय क्षेत्र की बजाय पूरे प्रमंडल स्तर पर सर्किल रेट का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का सर्किल रेट निकालना है तो इसके लिए रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिले की जमीन का औसत सर्किल रेट निकाला जाएगा। इसी आधार पर होल्डिंग टैक्स की गणना होगी। ट्रस्ट या नॉन प्रॉफिटेबल शैक्षणिक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में 75% की छूट दी जाएगी। लेकिन कोचिंग संस्थानों को यह छूट नहीं मिलेगी।

पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ होगा नगर निकाय चुनाव

राज्य सरकार ने नगर निकायों का चुनाव कराने के लिए 17 अक्टूबर 2022 को नगर विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने या बगैर आरक्षण दिए चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने बगैर ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने का फैसला किया था। इस फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। अब ट्रिपल टेस्ट कराते हुए आरक्षण के साथ चुनाव कराया जाएगा।

खबरें और भी हैं…

Post Credit :- www.bhaskar.com
Date :- 2023-03-16 00:01:25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed