नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले को 20 वर्ष कैद: पेप्सी दिलाने के बहाने घर में ले जाकर नाबालिक बच्ची के साथ अश्लील हरकत की थी Newshindi247

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11 मिनट पहले
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करीब दो वर्ष पहले पेप्सी का लालच देकर मासूम को घर ले जाकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। घटना के दौरान आरोपी ने मासूम पीड़िता को अपने घर के पलंग के निचे छिपा दिया था। लेकिन मासूम उसी घर से बरामद हुई थी।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि दिनांक 10 मार्च 2021 के रात लगभग 8ः15 बजे पीड़ित बालिका रोजाना की तरह घर के बाहर खेल रही थी। लगभग 9ः00 बजे उसकी माँ उसे घर के बाहर देखने आई तो वह उसे नहीं दिखी। फरियादीया ने अपनी सहेली जेठ व जेठ का लडके सभी को बताया और उन्होंने आस-पास तलाश की तथा पीड़ित बालिका के साथ खेलने वाले बच्चों से पूछा तो बाबू ने बताया कि पीड़ित बालिका उनके साथ खेल रही थी। पास में किराये से रहने वाले अंकल ने उसे और पीड़ित बालिका को पेप्सी दी और पीड़िता को अंकल अपने घर ले गए। फिर उन लोगों ने बच्चों के बताये अनुसार घर के सामने वाली पट्टी में किराये से रहने वाले संजय पिता बाबूलाल के घर पर देखा तो संजय घर के बाहर खडा हुआ था और उन्होंने पूछा कि उनकी गुडिया पीड़ित बालिका कहां है तो उसने बताया कि उसके घर पर नहीं है। कई जगह तलाशने के बाद भी जब पीड़ित बालिका नहीं मिली। तो बच्चों से फिर से पूछा तो बच्चों ने बताया कि अंकल बालिका को अपने घर के अंदर ही ले कर गये है। परिवारजन फिर से संजय के घर पर गये और दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला तभी उसने देखा कि पीड़ित बालिका संजय के घर मे पलंग के नीचे बैठी थी और जोर-जोर से रो रही थी। इतने में संजय वहां से भाग गया। बच्ची ने बताया कि मम्मी वह घर के बाहर खेल रही थी तभी घर के सामने रहने वाले अंकल ने उसे और बाबू को पेप्सी दी और उसे अपने साथ और पेप्सी दिलाने का कह कर अपने घर के अंदर ले गए और घर के अंदर अपनी गोदी में बिठाकर उसे मोबाईल खेलने के लिए दे दिया था और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। अंकल ने डांटा और कहा कि किसी को बताएगी तो मार देगा और उसे पलंग के नीचे छिपा दिया था। उक्त मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस ने 363,366,354,342,5(एम) 8 पॉक्सो के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया था। मामले में अब तक की सुनवाई के बाद षश्ठम अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी सिद्ध होने पर राजेश को 20 वर्ष साल कैद व 3500 रूपये अर्थदंड दिया। प्रकरण में शासन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सूरज सिंह बछेरिया ने रखा।
Post Credit :- www.bhaskar.com
Date :- 2023-03-16 07:57:46