रेवाड़ी में 2 बदमाशों को 10-10 साल सजा: कोर्ट ने डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना भी लगाया, 5 साल पहले चलाई थी गोली Newshindi247

रेवाड़ी में 2 बदमाशों को 10-10 साल सजा: कोर्ट ने डेढ़-डेढ़ लाख जुर्माना भी लगाया, 5 साल पहले चलाई थी गोली Letest Hindi News

रेवाड़ी10 घंटे पहले

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हरियाणा के रेवाड़ी शहर में करीब 5 साल पहले एक युवक पर गोली चलाकर उसकी हत्या का प्रयास करने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। सती कॉलोनी निवासी मनीष उर्फ मोनू व मोहल्ला कुतुबपुर निवासी मनीष को बुधवार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

रंजिश के चलते की थी फायरिंग
मिली जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बलभद्र सराय निवासी कमल सिंह सब्जी मंडी में रेहड़ी लगाता है। 29 नवंबर 2017 की शाम करीब साढ़े 6 बजे वह अपने मोहल्ले की एक गली में खड़ा था। इसी दौरान सती कॉलोनी निवासी मोनू उर्फ मनीष अपने साथी के साथ बाइक पर पहुंचा और आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी।

दोनों ने देसी कट्टा निकाल कर उस पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें कमल सिंह बाल-बाल बच गया था। मोनू उर्फ मनीष ने इस वारदात से एक सप्ताह पहले उनके घर के सामने फायरिंग की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी। दोषियों ने पुलिस को शिकायत करने की रंजिश में जानलेवा हमला किया था। शहर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

सजा के साथ जुर्माना भी लगाया
पुलिस ने जांच के बाद मोनू उर्फ मनीष व मनीष को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा गवाहों के बयान भी कोर्ट में दर्ज कराए गए। पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों व दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मंगलवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। बुधवार शाम को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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Post Credit :- www.bhaskar.com
Date :- 2023-03-15 01:55:42

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