नया नियम: उपकर 7% बढ़ाया, रजिस्ट्री 80% तक कम हुईं, पहले रोज 100 होती थीं, अब 20 हो रहीं Newshindi247

नया नियम: उपकर 7% बढ़ाया, रजिस्ट्री 80% तक कम हुईं, पहले रोज 100 होती थीं, अब 20 हो रहीं Letest Hindi News

भिलाई15 घंटे पहले

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जमीन, फ्लैट, मकान खरीदना पहले की  अपेक्षा अब महंगा हो गया है।

जमीन, फ्लैट, मकान खरीदना पहले की अपेक्षा अब महंगा हो गया है। शासन ने उपकर शुल्क में एकमुश्त 7 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। पहले स्टांप शुल्क पर 5 प्रतिशत उपकर लिया जाता था। अब 12 प्रतिशत देना पड़ रहा है। इसका असर पंजीयन कार्यालय में साफ देखा जा रहा। पहले वित्तीय वर्ष के आखिरी माह मार्च में पंजीयन कराने वालों का तांता लगा रहता था। देर रात 12 से 1 बजे तक पंजीयन होता था। कार्यालय के बाहर भीड़ लगी रहती थी। लोगों की सुविधा के लिए पंडाल तक लगाना पड़ता था। पूरे महीनेभर यह व्यवस्था रहती थी। एक दिन में औसतन 100 पंजीयन होते थे। इस समय संख्या बमुश्किल 19-20 तक पहुंच रही है।

इतना ही नहीं पहले उपकर शुल्क सिर्फ रिक्त जमीन की रजिस्ट्री पर ही लगता था, लेकिन अब मकान, जमीन और फ्लैट तीनों पर अनिवार्य कर दिया गया है। पहले फ्लैट, दुकान आदि की खरीदी में यह शुल्क नहीं लगता था। मकान की खरीदी में मकान के साथ जुड़ी खाली जगह जैसे गार्डन, आंगन में ही लगता था। अब हर प्रकार की जमीन खरीदी-बिक्री में यह शुल्क देना ही पड़ेगा।

ऐसे समझिए जमीन की खरीदी-बिक्री पर लगने वाले निर्धारित शुल्क को

दुर्ग शहर के सिकोला भाठा क्षेत्र में यदि आप जमीन खरीदते हैं। तो यहां कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 7700 वर्ग मीटर रेट चल रहा है। इस हिसाब से यदि 1000 वर्ग फीट जमीन लेते हैं, तो 7700 रुपए प्रति वर्गमीटर को प्रति वर्ग फीट में बदलने पर 715.61 रुपए आएगा। यानी सरकारी दर पर 1000 वर्ग फीट जमीन की कुल कीमत होगी 8 लाख 28 हजार 520 रुपए। इस जमीन की रजिस्ट्री यदि किसी महिला के नाम पर कराते हैं तो, सरकारी मूल्य के अनुसार 5.48 प्रतिशत यानी 1 लाख 49 हजार 500 का स्टाम्प ड्यूटी लगेगा। पहले 5 प्रतिशत में 7475 रुपए उपकर शुल्क लगता था, अब 12 प्रतिशत की दर से 17940 रुपए देना होगा।

जमीन की खरीदी-बिक्री में ये शुल्क लगते हैं, जानिए
जमीन की खरीदी-बिक्री में कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगता है। पुरूष के नाम से जमीन लेने पर स्टाम्प ड्यूटी 6.60 प्रतिशत, महिला के नाम से रजिस्ट्री कराने पर 5.48 % और दान की जमीन में 1.56 % स्टाम्प ड्यूटी तय है। इस स्टाम्प ड्यूटी पर ही 5 % उपकर शुल्क (अब 12 प्रतिशत), एक प्रतिशत नगर निगम शुल्क और ग्रामीण क्षेत्र की जमीन है तो एक % जनपद शुल्क लगता है।

आदेश के अनुसार बढ़ाया गया इस बार उपकर शुल्क
“शासन के आदेशानुसार रजिस्ट्री की जा रही है और जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है। उपकर शुल्क में बढ़ोतरी का आदेश आया है। आदेश के तहत शुल्क बढ़ाकर ले रहे हैं। पहले 5 प्रतिशत उपकर शुल्क लगता था, अब यह 12 प्रतिशत हो गया है। इसके आधार पर शुल्क लिया जाएगा।”
-पुष्पलता ध्रुर्वे, जिला पंजीयक

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Post Credit :- www.bhaskar.com
Date :- 2023-03-15 00:50:57

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